काशीपुर। विद्वान द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीपुर रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने सडूक दुर्घटना में मारे गये ग्राम अल्हैपुर मोहकम थाना रेहड़ जिला बिजनौर निवासी सुभाष सिह उर्फ निशु के परिजनों को 18,60,508/- रूपये तथा वाद दायर करने की तिथि से 5 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने का नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी को आदेश दिया है।
विदित हो कि दिनांक 05.12.2024 को ग्राम अल्हैपुर मोहकम थाना रेहड़ जिला बिजनौर निवासी लाल सिंह का पुत्र सुभाष सिह उर्फ निशु अपने गांव के पुष्पेन्द्र सिंह के साथ मोटर साईकिल से अपने घर से जसपुर को जा रहा था कि जैसे ही वह दोनों हरिपुरा महुआडाबरा पेट्रोल पम्प के पास पहुंचे तभी मोबाईल पर फोन आने पर, मोटर साईकिल को रोककर अपनी साइड में खड़ा होकर मोबाइल पर बात कर रहा था कि तभी जसपुर की ओर से आ रही महेन्द्रा पिकप के चालक ने गाड़ी को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए समय करीब दोपहर 3. 30 बजे सुभाष सिह उर्फ निशु को टक्कर मार दी जिससे गंभीर रूप से घायल होने के कारण सुभाष सिह उर्फ निशु की मौके पर ही मृत्यू हो गयी तथा उसका साथी बाल-बाल बचा । दुर्घटना के बाद वाहन का चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर भाग गया। मृतक सुभाष सिह उर्फ निशु का पोस्ट मार्टम सरकारी अस्पताल काशीपुर में हुआ तथा इस घटना की रिर्पोट मृतक के पिताजी लाल सिंह ने थाना जसपुर जिला उधमसिंहनगर में दर्ज करायी थी।
मृतक सुभाष सिह उर्फ निशु के माता-पिता ने अपने अधिवक्ता कैलाश चन्द्र प्रजापति के माध्यम से क्षतिपूर्ति का मुकदमा जिला जज की अदालत में रूद्रपुर में दाखिल किया था जिसे सुनवाई के लिऐ द्वितीय अपर जिला जज श्री रीतेश कुमार की अदालत में भेजा गया था । मृतको के परिजनों की ओर से पैरवी करते हुये अधिवक्ता कैलाश चन्द्र प्रजापति एडवोकेट ने न्यायालय में मृतक के पिता लाल सिंह व पुष्पेन्द्र सिंह को परिक्षित कराया। मृतक के परिजनों के अधिवक्ता कैलाश चन्द्र प्रजापति का यह भी तर्क था कि इस घटना में सारी महेन्द्रा पिकप वाहन के चालक की थी। उधर बीमा कम्पनी के अधिवक्ता का तर्क था कि मृतक घटना के वक्त मोबाइल पर बात कर रहा था तथा एम०वी०एक्ट के प्राविधानों का उल्लंघन कर रहा था ।
अधिवक्ता कैलाश चन्द्र प्रजापति के तर्को से सहमत होकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी को मृतक रंजीत सिंह भाटिया के परिजनो को अटठारह लाख साठ हजार पांय सौ आठ रूपये तथा वाद योजित करने के दिनांक से 5 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया।