काशीपुर। जमीन धोखाधड़ी से जुड़े गंभीर मामले में न्याय की आस लगाए एक किसान को अपनी जान गंवानी पड़ी। कोतवाली आईटीआई क्षेत्र निवासी किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या के बाद अब पुलिस ने मामले में 26 महिला-पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के घरों पर ताबड़तोड़ दविश दे रही है ।
ग्राम पैगा मंदिर फार्म, कोतवाली आईटीआई, काशीपुर निवासी परविंदर सिंह पुत्र तेजा सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसने और उसके भाई सुखवंत सिंह ने बलवंत सिंह उर्फ काला एवं कुलवंत सिंह बक्सौरा, कुंडा से करीब 7 एकड़ भूमि खरीदी थी। बाद में दोनों ने बताया कि उक्त जमीन वे पहले ही प्रॉपर्टी डीलर अमरजीत सिंह, आशीष चौहान उर्फ पटवारी और कुलविंदर सिंह को बेच चुके हैं और सौदा उन्हीं से करने को कहा।
इसके बाद परविंदर और सुखवंत सिंह ने उक्त प्रॉपर्टी डीलरों से 34 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से 6.84 एकड़ जमीन का सौदा किया। आरोप है कि रजिस्ट्री के दिन 50 लाख रुपये नकद लेने के बावजूद आरोपियों ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई। लगातार चक्कर काटने के बाद भी जब रजिस्ट्री नहीं हुई तो मामले को सुलझाने के लिए रिश्तेदार सुखवंत सिंह पन्नू को आगे किया गया, जिसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर बाजपुर रोड स्थित विमल कुमार के प्लॉट का 4 करोड़ 5 लाख रुपये में सौदा करा दिया।
परविंदर सिंह के अनुसार, जमीन खरीद के नाम पर आरोपियों के खातों में 1 करोड़ 2 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए और करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपये नकद दिए गए। इस तरह कुल 3 करोड़ 82 लाख रुपये की रकम धोखाधड़ी से हड़प ली गई। न तो जमीन की रजिस्ट्री की गई और न ही पैसे वापस किए गए। लगातार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से तंग आकर सुखवंत सिंह ने 10 जनवरी 2026 की रात हल्द्वानी स्थित देवभूमि होटल के कमरे में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।
तहरीर में परविंदर सिंह ने अमरजीत सिंह, दिव्या, रविंद्र कौर, लवप्रीत कौर, कुलविंदर सिंह उर्फ जस्सी, हरदीप कौर, आशीष चौहान, उसकी पत्नी, गिरवर सिंह, महीपाल सिंह, शिवेंद्र सिंह, विमल व उसकी पत्नी, देवेंद्र, राजेंद्र, गुरप्रीत सिंह, जगपाल सिंह, जगवीर राय, मनप्रीत कलसी, अमित, मोहित, सुखवंत सिंह पन्नू, वीरपाल सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सौरा, विजेंद्र, पूजा और जहीर समेत कुल 26 लोगों को भाई की मौत का जिम्मेदार बताया है।
- पुलिस ने परविंदर सिंह की तहरीर के आधार पर सभी 26 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए मजबूर करना) और 318(4) (धोखाधड़ी) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जाच आई टी आई कोतवाली प्रभारी रवि कुमार सैनी को सौंपी गई।