निर्माण का मलवा सडकों पर फेंका तो होगी कार्रवाई, नगर निगम काशीपुर ने जारी की सख्त चेतावनी


काशीपुर। नगर निगम ने शहर के समस्त भवन एवं भू-स्वामियों से अपील करते हुए निर्माण एवं ध्वस्तीकरण (Construction & Demolition Waste) से निकलने वाले मलबे के निस्तारण को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम कार्यालय की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना में स्पष्ट कहा गया है कि निर्माण या भवन मरम्मत के दौरान निकलने वाला मलवा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर फेंकना प्रतिबंधित है।नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त विनोद लाल शाह के अनुसार, मलवा हटवाने के लिए निगम के दूरभाष नंबर 75514 पर सूचना देना अनिवार्य होगा। निगम द्वारा मलबा उठाने के लिए 400 रुपये प्रति टन की दर से यूजर चार्ज निर्धारित किया गया है। यदि किसी भवन स्वामी द्वारा स्वयं सार्वजनिक स्थान पर मलबा फेंक दिया जाता है और उसे 24 घंटे के भीतर नहीं हटाया जाता तो इसे नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं यूजर चार्ज उपविधि, 2016 का उल्लंघन मानाजाएगा।ऐसी स्थिति में संबंधित भवन या भू-स्वामी के विरुद्ध उपविधि के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी तथा समस्त उत्तरदायित्व उसी का होगा। नगर निगम ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि शहर की स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन सभी के हित में है।। यह सूचना सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम काशीपुर द्वारा जारी की गई है।

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